नया इनकम टैक्स स्लैब

मध्यमवर्गीय भारतीयों के लिए राहत की बात है कि अब उन्हें 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजीम पुनर्समीक्षा करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। इसके अंतर्गत अब टैक्स छूट की सीमा बढ़कर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए हो गई है। 7 लाख रुपये तक की आय पर से टैक्स हटा दिया गया है। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।
वर्ष 2023-24 बजट – प्रमुख घोषणाएँ

- वित्त मंत्रालय ने बजट 2023-24 में पर्सनल इनकम टैक्स के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं की हैं।
- घोषणाएं छूट, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव, नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट के लाभ के विस्तार से जुड़ी हैं।
- हाइएस्ट सरचार्ज रेट में कटौती भी घोषणा का एक बिंदु है।
- यह घोषणाएं गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा से भी जुड़ी हैं।
- यह ध्यान देने वाली बात है कि यह बदलाव नई टैक्स रिजीम ऑप्शन चुनने पर ही लागू होंगे।
- जबकि, ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी टैक्सपेयर्स के पास होगा।
2023-24 बजट – मध्यम वर्ग के लिए प्रमुख घोषणाएं

- 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था में कोई आयकर नहीं चुकाना पड़ेगा।
- कर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई।
- कर संरचना में बदलावः स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई.
- वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट के विस्तार पर लाभ प्राप्त होगा।
- अधिकतम कर दर 42.74 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत की गई।
- नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था होगी।
- नागरिकों के पास ओल्ड टैक्स रिजीम का लाभ उठाने का विकल्प होगा।
वर्ष 2023-24 बजट – छूट की सीमा

- – वित्त मंत्रालय ने नई टैक्स रिजीम में छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है।
- इसका मतलब है कि नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक इनकम वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- इसके अलावा टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की गई है।
- जबकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब पहले की तरह ही रहेगी।
- ऐसे करदाता को आइटीआर फाइल करते नई या पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव करना होगा।
2023-24 बजट – किसे कितना टैक्स

- वित्त मंत्रालय के अनुसार नये आयकर स्लैब में सभी करदाताओं को राहत देने की कोशिश की गई है।
- नई टैक्स रिजीम के तहत 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा।
- यह उसकी आय का केवल 5 प्रतिशत है।
- यह उस राशि, जिसका उसे भुगतान करने की आवश्यकता है अर्थात 60,000 रुपए पर 25 प्रतिशत की कटौती है।
- इसी प्रकार 15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपये या उसकी आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है, जो 1,87,500 रुपए की वर्तमान भुगतान से 20 प्रतिशत कम है।
2023-24 बजट – पेंशनभोगियों को राहत

वित्त मंत्रालय ने बजट 2023 में वेतनभोगी वर्ग तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों को राहत प्रदान की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नई टैक्स रिजीम में बढ़ा दिया है।
- इसके अनुसार 15.5 लाख रुपए या अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपए का लाभ होगा।
- वर्तमान में केवल 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतनभोगी व्यक्तियों तथा 15,000 रुपए तक की पारिवारिक पेंशन से कटौती की ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अनुमति है।
2023-24 बजट – सरचार्ज हुआ 25 प्रतिशत

- पर्सनल इनकम टैक्स के संबंध में वित्त मंत्रालय ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए नई टैक्स रिजीम में हाईएस्ट सरचार्ज दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है।
- इससे हाईएस्ट टैक्स रेट वर्तमान 42.74 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत पर आ जाएगी।
- ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए सरचार्ज में किसी तरह के परिवर्तन का लाभ नहीं मिलेगा।
वर्ष 2023-24 बजट – लीव इनकैशमेंट
- गवर्नमेंट सैलरीड क्लास के अनुरूप प्राइवेट सैलरीड इंप्लॉयी की रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपए के लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा दी गई है।
- वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट प्रदान की जा सकती है, 3 लाख रुपए है।
- बजट 2023 में वित्त मंत्रालय ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रखा है।
- इससे टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम के लाभ उठाने के विकल्प का उपयोग करते रहेंगे।

