आपके पास तो होगा ही राशन कार्ड

हर भारतीय के पास राशन कार्ड होता है। यह वह पहचान पत्र होता है, जिसे दिखा कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। राशन कार्ड कई तरह के होते हैं। देश में कई परिवार ऐसे हैं, जो अपने परिवार के लिए राशन खरीदने में असमर्थ होते हैं। ऐसे परिवार को सरकार राशन के जरिये सहायता करती है।
परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार उन्हें राशन दिया जाता है। इसके लिए सरकार ने कई दुकानों और सोसाइटी को जिम्मेदारी दे रखी है। ताकि अनाज का वितरण सही ढंग से हो सके। इसके साथ ही अपनी पहचान और निवास साबित करने के लिए भी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसी आवेदन पत्र में या पहचान पत्र के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है. आइए राशन कार्ड के बारे में विस्तार से जानते हैं –
राशन कार्ड – एक महत्वपूर्ण दस्तावेज

- इसका प्रयोग पहचान पत्र के रूप में होता है। राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा अपने निवासियों को दिया जाता है।
- इसके जरिए गरीब परिवारों को नेशनल फूड सर्विस एक्ट के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त में या कम दाम में राशन बांटा जाता है।
- निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड को बनाने के लिए पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड का उपयोग किया जाता है।
राशन प्रणाली का आगाज़

- बंगाल में अकाल के समय (सन 1940) भारत में राशन कार्ड की शुरुआत की गई।
- इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14 जनवरी 1945 से इसे योजना का रूप दिया गया।
- 1960 के दशक के समय कई लोग भोजन की कमी से जूझने लगे, जिसके बाद राशन प्रणाली को सरकार ने दोबारा शुरू किया।
- राशन कार्ड का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को राशन प्रदान कराना है।
- इस पर नियंत्रण केंद्र सरकार के खाद्य विभाग का होता है।
- कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर बनता है।
- इसके लिए टोल फ्री नंबर हैं- 18001800150 और 1967
चार रंगों के राशन कार्ड

नीला और पीला
- यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मिलता है।
- कई राज्यों में इसका रंग पीला या हरा भी होता है।
- ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 6400 रुपये और शहरी इलाकों में 11,850 रुपये कर वार्षिक आय वालों को इस रंग का कार्ड दिया जाता है।
- कार्ड धारकों को सब्सिडी पर राशन दिया जाता है.
गुलाबी
- सालाना आय गरीबी रेखा की सीमा से ज्यादा नीचे होने पर उस परिवार को गुलाबी राशन कार्ड दिया जाता है।
- कार्ड पर परिवार के मुखिया की फोटो लगी होती है।
- इस कार्ड के जरिये सब्सिडी पर अनाज मिलता है।
सफ़ेद
- यह कार्ड आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार को दिया जाता है। इन्हें सब्सिडी वाले राशन की आवश्यकता नहीं होती है।
- इस कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र या फिर एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जाता है।
राशन कार्ड के प्रकार
बीपीएल राशन कार्ड
- यह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को दिया जाता है।
- बीपीएल कार्ड धारी को बहुत ही कम दाम में राशन यानी दाल, चावल, गेंहू, आटा, नमक, तेल, केरोसिन, चीनी जैसी चीजें सरकार देती है।
- इस कार्ड के जरिये हर महीने 25 से 35 किलो राशन प्रदान किया जाता है।
एपीएल कार्ड
- यह गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों का राशन कार्ड है।
- इन्हें हर महीने कम दरों पर राशन नहीं दिया जाता है। बल्कि सरकार इनके लिए विशेष पैकेज बनाती है। तभी ये लाभ उठा सकते हैं।
- परिवार को 15 किलो तक राशन मिलता है। यानी जब सामग्री ज्यादा हो और बीपीएल कार्डधारक को देने के बाद बच गई है तो वह एपीएल कार्ड धारी को दी जा सकती है।
अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड
- यह कार्ड सरकार उन लोगों के लिए जारी करती है जो अत्यंत गरीबों की श्रेणी में आते हैं।
- यानी जिनके पास आय का कोई साधन न हो या ऐसे परिवार जिनके मुखिया की निश्चित आय नहीं हो।
- इसके साथ ही ऐसे परिवार जिनमें मुखिया विकलांग हो, विधवा हो या सीनियर सिटिजन हो।
- इसमें एक परिवार को 35 किलो तक अनाज दिया जाता है।
सफ़ेद राशन कार्ड
- यह राशन कार्ड भारत का कोई भी नागरिक हासिल कर सकता है।
- इसका उद्देश्य राशन प्राप्ति नहीं बल्कि अपनी नागरिकता की पहचान साबित करना है।
- इसका उपयोग फॉर्म भरने, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने किया जाता है।
- इसका उपयोग मूल निवासी पहचान पत्र के लिए किया जाता है।
टेम्पररी राशन कार्ड
- ये राशन कार्ड मुख्य रूप से बंजारों को जारी किया जाता है। जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता।
- इसकी वेलिडिटी केवल 3 महीने की ही होती है.
डुप्लीकेट राशन कार्ड
- राशन कार्ड के खोने, फटने, खराब होने या चोरी हो जाने पर डुप्लीकेट राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको शुल्क का भुगतान करना होता है.
राशन कार्ड के लिए जरूरी शर्त
- राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल भारतीय ही कर सकते हैं।
- राशन कार्ड केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही बनता है।
- मुखिया की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- राशन कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखा जाता है।
- राशन कार्ड वे लिए आवेदन करने वाले सदस्य के नाम पर किसी और राज्य में पहले से राशन कार्ड नहीं बना हो।
- राशन कार्ड में शामिल परिवार के सदस्यों का नाम किसी और राज्य के राशन कार्ड में भी शामिल न हो।
निरस्त किया जा सकता है
चूंकि राशन कार्ड केन्द्रीय खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसीलिए यदि कार्ड जारी होने के बाद या वेरिफिकेशन के समय यदि खाद्य विभाग को ऐसा लगे कि परिवार अपात्र है तो राशन कार्ड को कभी भी निरस्त किया जा सकता है.
राशन कार्ड के लिए जरूरी कागजात
- बीपीएल कार्ड के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का आय प्रमाण पत्र। जिनकी आय 27 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, विकलांगता की दशा में विकलांगता सर्टिफिकेट, सीनियर सिटिजन का प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- विवाह प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- एलपीजी गैस कनेक्शन
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सभी राज्यों में अलग-अलग आधिकारिक साईट के जरिये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन
- यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
- अपने शहर के सर्किल ऑफिस या नगरपालिका से आप राशन कार्ड के लिए फॉर्म ले सकते हैं।
- ऑनलाइन साईट से भी फॉर्म का प्रिंट लिया जा सकता है।
- फॉर्म जमा करने के लगभग एक महीने में राशन कार्ड तैयार हो जाएगा।
राशन कार्ड बना या नहीं कैसे चेक करें
- आप चाहे तो अपने इलाके से संबंधित दफ्तर जैसे पंचे ऑफिस, नगर पालिका कार्यालय जाकर ऑफलाइन चेक कर सकते हैं।
- ऑनलाइन घर बैठे भी चेक किया जा सकता है।
- इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग की आधिकारिक साईट www.nfsa.gov.in पर जाना होगा।
- हर राज्य की साईट अलग हो सकती है।
राशन कार्ड में नया नाम जोड़ना हो तो
बच्चे का जन्म या नवविवाहिता आने पर राशन कार्ड में नया नाम जोड़ा जाता है। नया नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज- नाम, विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र, शपथ पत्र ,पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है।

